अदालत ने वकीलों, अदालत के कर्मचारियों, प्रतिवादि और अदालत परिसर में प्रवेश करने वाले अन्य सभी लोगों के लिए मास्क पहनना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना और नियमित रूप से साफ-सफाई करना अनिवार्य कर दिया है।
उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने एक अधिसूचना में कहा कि, प्रतिवादि को अदालत भवन में प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उनकी उपस्थिति बिल्कुल आवश्यक न हो।
सभी प्रवेशकों को एक तापमान जांच से गुजरना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने अपने हाथों को साफ कर लिया है।
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि, अदालत परिसर में भीड़भाड़ या इकट्ठा होना सख्त मना है।
–आईएएनएस
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