अल्मोड़ा में व्यापारियों को दी गई खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जानकारी, 10 मार्च तक लाइसेंस बना लेने को कहा

उत्तरा न्यूज डेस्क
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अल्मोड़ा :- व्यापार मंडल पदाधिकारियों व खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त बैठक में व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जानकारी दी गई, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने उपस्थित अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा बिल की विस्तार से जानकारी दी, उन्होंने कहा कि दुकानदार को चाहिए कि अपने दुकान में रखे जाने वाले हर सामान का बिल रखे जाने और 10 मार्च तक अनिवार्य रूप से लाइसेंस बना लेने को कहा | उन्होंने कहा कि 12 लाख से अधिक आय व्यय पर प्रतिवर्ष 100 तथा उससे अधिक पर 2000 रुपया लाइसेंस शुल्क देना होगा, उन्होंने कहा कि व्यापारियों की दिक्कते देखते हुए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, उन्होंने आँनलाइन पंजीकरण व सीएससी पंजीकरण की भी जानकारी दी, बैठक में जिलाध्यक्ष हरेन्द्र वर्मा, नगर अध्यक्ष भैरव गोस्वामी, मनीष जोशी, अनूप गुप्ता, मनोज सिंह पंवार, दीपक साह, दीप जोशी, चंपा जोशी, दिनेश मठपाल, दीप लाल साह, दीप चन्द्र जोशी, संजीव गुप्ता, नवीन वर्मा, कमल गुप्ता, प्रताप कनवाल आदि व्यापारी नेता मौजूद थे |

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