बड़ी खबर:: खाद्य पदार्थों के बिल व कैश मैमो पर लिखना होगा FSSAI नंबर, 1 अक्टूबर से लागू होगा यह नियम

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा, 24 सितंबर 2021-

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खाद्य पदार्थों की बिक्री से जुड़े खाद्य विक्रेताओं एवं निर्माताओं के लिए अब बिल और कैश स्लिप यानी कैश मैमो पर FSSAI लाइसेंस नंबर लिखना ज़रूरी होगा। इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं।


बताते चलें कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी किया है जिसके अनुसार 1अक्टूबर 2021 से सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं को उत्पाद के अलावा बिल व कैशमीमो में FSSAI लाईसेंस नंबर लिखना ज़रूरी होगा ।


इस सम्बन्ध मे खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग अल्मोड़ा ने भी तैयारी शुरू कर दी है।