नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने ‘मुख्यमंत्री कोवि़ड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना’ के सभी बिंदुओं को 22 जून 2021 को एक गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए स्पष्ट कर दिया है। इसके अनुसार, योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास इस बात का प्रमाण पत्र होगा कि उनके परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है।
किसे मिलेगी पेंशन
परिवार के किस व्यक्ति की मृत्यु के बाद किसे कोरोना पेंशन मिलेगी, सरकार ने इसे स्पष्ट कर दिया है। सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार…
- अगर कोरोना के कारण किसी महिला के पति की मृत्यु हुई है तो उसे 2500 रुपये प्रति माह आजीवन पेंशन मिलेगी। इसके अलावा पात्र होने पर उसे विधवा पेंशन भी दिया जाएगा।
- अगर किसी व्यक्ति के पत्नी की मृत्यु हुई है तो उसे 2500 रुपये आजीवन पेंशन मिलेगी।
- अगर किसी परिवार में बच्चों का पालन-पोषण करने वाला कोई एक ही अभिभावक था (दूसरे अभिभावक की मृत्यु हो जाने या तलाक ले लेने की परिस्थिति में) तो उसके सभी बच्चों को 25 वर्ष तक की आयु तक 2500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- अगर कोरोना के कारण पति-पत्नी की मृत्यु हुई है तो सभी बच्चों के 25 वर्ष की उम्र का होने तक, और मृतक के माता-पिता में से किसी एक को पेंशन दी जाएगी। पात्र होने पर माता-पिता वृद्धावस्था पेंशन पाने के भी हकदार होंगे।
- अविवाहित, लेकिन कमाऊ पुत्र या पुत्री की मृत्यु होने पर उसके माता या पिता में से किसी एक को 2500 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा पात्र होने पर माता या पिता वृद्धावस्था पेंशन पाने के भी हकदार होंगे।
- अगर किसी के भाई या बहन की कोरोना से मौत हुई है और उसके आश्रित के रूप में कोई अन्य भाई या बहन हैं, या मानसिक दिव्यांग आश्रित हैं तो उन्हें भी 2500 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता मिलेगी।
लाभ पाने के लिए शर्तें
- इस योजना का लाभ लेने के लिए यह प्रमाणित होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु कोविड के कारण ही हुई है।
- मृतक व्यक्ति का कोविड से मृत्यु प्रमाण पत्र (गृह मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट पत्र पर) होना चाहिए।
- अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के एक महीने के अंदर हुई हो और इसका स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रमाणित कर दिया गया हो, ऐसे लोगों के परिवार जन भी इस योजना के पात्र होंगे।
- इस सहायता को प्राप्त करने के लिए कोई आर्थिक मापदंड नहीं बनाया गया है, यानी हर आय वर्ग के लोग इस योजना का लाभ पाने के हकदार होंगे।
- योजना का लाभ केवल उन्हीं मृतकों के परिवार के लोगों को मिलेगा जो दिल्ली के निवासी रहे होंगे। आश्रितों का भी दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य है।
- योजना का लाभ लेने के लिए दिल्ली का निवासी होने का प्रमाण पत्र (घर के दस्तावेज, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड) दिखाना जरूरी होगा।

