Nainital- जानें जिले के लिए जारी नई कोविड गाइडलाईन

Newsdesk Uttranews
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नैनीताल। 21 जून 2021 – उत्तराखंड सरकार ने एक बार पुनः कोविड कर्फ्यू को कुछ रियायतों व शर्तो के साथ 29 जून प्रातः 06 बजे तक बढा दिया है। सरकार के इस आदेश का असर नैनीताल जनपद (Nainita) में भी देखने को मिला है। जिलाधिकारी ने कोविड कर्फ्यू के दौरान शासन की गाइडलाइन का सख्ती के साथ अनुपालन करने के निर्देश दिये है। 

जिलाधिकारी ने बताया कि समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) सप्ताह में पाॅच दिन 22 जून से 25 जून एंव 28 जून (मंगलवार,बुधवार, ब्रहस्पतिवार, शुक्रवार व सोमवार) को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक खुले रहेगे। 26 व 27 जून (शनिवार व रविवार) को बाजार बन्द रहेगे। बताया कि सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, जिंम, खेल संस्थान, स्टेडियम, स्वींग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, आडोटोरियम, बार आदि अग्रिम आदेशों तक बन्द रहेगे। विक्रम, ओटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति होगी। 

बताया कि दैनिक आवश्यक की समस्त वस्तुओं सब्जी, दुध, मिठाई एंव फूलों की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 08 बजे से अपराह्न 05 बजे तक नियमित खुलेगी। होटल, रेस्टरां, भोजनालयों और ढाबों केवल 50 प्रतिशित डाईनिंग क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी। खाद्य पदाथो की टेक-वे, होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। नगरीय क्षेत्रों में होटल, रेस्तरां,भोजनालय, ढाबें रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक बन्द रहेंगे।

होटलों में स्थित मीटिंग हाॅल का उपयोग कोविड गाइडलाईन का अनुपालन करने के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी। बताया कि पेट्रोल,डीजल पम्प एवं रसोई गैस, मेडिकल स्टोर ,अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, दवा की दुकानें, चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेन्टर भी 24 घण्टे खुले रहेंगे। उन्होने बताया कि उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध नही है मानको का पालन करना होगा। विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग की 72 घटें आरटीपीसीआर, ट्रूनेट,आरएटी नेगिटिव टेस्ट के साथ के जिला प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी। साथ ही शव यात्रा में अधिकतम 50 लोग सम्मिलित होगे। 

बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को 72 घटें पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट,आरएटी नेगिटिव टेस्ट के साथ ही स्मार्ट सिटी वैब पोर्टल में पंजीयन कराना होगा। प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि में अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए क्वारंटीन सेन्टरों में पूरी करनी होगी। समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। आनलाइन/डिस्टेंस लनिंग की अनुमति जारी रहेगी