Almora Breaking: स्मैक तस्करी मामले में अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज, पढ़ें पूरी खबर

Newsdesk Uttranews
1 Min Read

new-modern

अल्मोड़ा। स्मैक तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियुक्त द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की थी। 
 

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि 1 अगस्त 2021 की रात्रि करीब 2 बजे बेस तिराहा, करबला के पास पुलिस ने मोटरसाइकिल संख्या- यूके 01सी 1380 को चेकिंग के लिए रोका। बाइक में सवार अभियुक्त रजत चौहान पुत्र राजेंद्र चौहान निवासी डु​बकिया बाड़ीबगीचा, अल्मोड़ा एवं एक अन्य युवक के कब्जे से 28.10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। पुलिस ने दोनों ​अभियुक्तों के ​खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर दोंनों को जेल भेज दिया गया। 
 

अभियुक्त रजत चौहान द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। मामले में सोमवार यानि आज न्यायालय में सुनवाई हुई। 
 

जिला शासकीय अधिवक्ता कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति कर सकता है। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज की है।