अल्मोड़ा। मोटे मुनाफे के लिए कारोबारी किस तरह लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, खाद्य पदार्थो के नमूनों की जांच रिपोर्ट से इसकी पुष्टि हो गई। कुछ माह पहले ही नगर के एक मॉल व दो अन्य दुकानों से भरे गए नमूने प्रयोगशाला की रिपोर्ट में फेल हो गए हैं।
19 मार्च 2021 को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से नगर के एक प्रतिष्ठित मॉल समेत से मसूल की दाल, एनटीडी बाजार स्थित एक दुकान से सूजी व चौखुटिया की एक दुकान से कैच रेड चिल पाउडर का नमूना जांच के लिए भरा था। सभी नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रुद्रपुर भेजा गया। जहां जांच में तीनों नमूनों को अमानक घोषित किया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि संबंधित व्यापारियों को उक्त तीनों नमूनों के दूसरे भाग की पुन: जांच रेफरल लैब से 30 दिनों के भीतर कराए जाने का नोटिस भेजा जा रहा है। निर्देशों का पालन नहीं होने पर संबंधित व्यापारी के खिलाफ न्याय निर्णायक अधिकारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वाद दायर कर दिया जाएगा।
अभय कुमार ने बताया कि उक्त खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक था। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद चलता है। जुर्म पाए जाने पर 6 माह तक का कारावास का प्रावधान है।

