हवाई टिकट की श्रेणी बदली तो घरेलू उड़ान में 75% और अंतरराष्ट्रीय में 30-75% लौटाना होगा

दिल्ली। डीजीसीए ने विमानन कंपनियों के हवाई यात्रियों की टिकट की श्रेणी बदलने पर भुगतान के नियमों में परिवर्तन किया है। अब श्रेणी बदलने पर…

Whats App Image 2026 03 19 at 11 25 19 AM

दिल्ली। डीजीसीए ने विमानन कंपनियों के हवाई यात्रियों की टिकट की श्रेणी बदलने पर भुगतान के नियमों में परिवर्तन किया है। अब श्रेणी बदलने पर घरेलू उड़ान में किराये का 75 फीसदी कर समेत लौटाना होगा।

21e7b59e-b909-45ce-800c-4b81d0841272

वहीं, अंतरराष्ट्रीय उड़ान के मामले में 30 से 75% तक (यात्रा की दूरी के आधार पर) किराया लौटाना होगा। डीजीसीए ने बुधवार को बताया कि नया नियम 15 फरवरी से प्रभावी होगा।

डीजीसीए ने अनुसार हवाई यात्रियों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रहीं थीं कि उनकी टिकट में विमानन कंपनियां आखिरी वक्त पर श्रेणी बदल दे रहीं थीं। इस कारण उन्हें वांछित श्रेणी के बजाय अन्य में यात्रा करनी पड़ती थी।