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फैसला: Almora के डोल प्राचीन विष्णु मंदिर के बाबा की हत्या(murder case) प्रकरण में तीन को आजीवन कारावास

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Verdict: Life imprisonment for three in the murder case of Baba of Dol ancient Vishnu temple in Almora

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अल्मोड़ा, 27 मई 2022- हत्या के एक मामले (murder case)में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने डोल स्थित प्राचीन विष्णु मंदिर के महंत की हत्या में तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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अदालत ने आरोपी सूरज सिंह फर्त्याल पुत्र जोधा सिंह, दीपक सिंह पुत्र हर सिंह, जितेंद्र सिंह पुत्र स्व नंदन सिंह, तीनों निवासी डोल लमगड़ा को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

यह है मामला murder case

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 29 सिंतबर 2018 को थाना लमगड़ा के अंतर्गत डोल गांव में स्थित प्राचीन विष्णु मंदिर में रहने वाले त्रिभुवन चैतन्यपुरी उर्फ 1008 स्वामी परमानंदपुरी (मूल नाम भुवन चंद्र फुलारा) का शव पास में स्थित एक पानी के कुंड में बरामद हुआ था।

मामले में पुलिस ने तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना अधिकारी ओर से विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले का विचारण सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। अभियान की ओर से न्यायालय में 16 गवाह पेश किये गये।

पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गहावों का परिसीलन कर न्यायालय तीनों आरोपियों को हत्या के मामले में दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगना होगा।