उत्तराखंड: शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय समेत अन्य विधायकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गैर जमानती वारंट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Newsdesk Uttranews
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arvind pandey file photo

uttarakhand: shiksha mantri arvind pandey samet any vidhayko ko highcourt se badi rahat

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अल्मोड़ा, 21 अक्टूबर 2020
सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय समेत 4 विधाायकों व 12 अन्य लोगों को उनके खिलाफ जारी गैर जमानत वारंट मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है।

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न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद निचली अदालत के आदेश तथा निचली कोर्ट की इस मामले में कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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ये था मामला —
जून 2012 में जसपुर में एक युवक दूसरे समुदाय की युवती को लेकर फरार हो गया था। 15 जुलाई 2012 को युवती की बरामदगी को लेकर तमाम संगठनों ने प्रदर्शन किया था।

तत्कालीन भाजपा नेता आदेश चौहान (वर्तमान में कांग्रेस विधायक जसपुर), रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल, विधायक अरविंद पांडे (वर्तमान शिक्षा मंत्री), विधायक हरभजन सिंह चीमा, पूर्व सांसद बलराज पासी समेत कई लोगों ने प्रदर्शन कर जसपुर के सुभाष चौक के करीब हाईवे को कई घंटों के लिए जाम कर दिया था।

तत्कालीन एएसपी जगतराम जोशी ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया था। साथ ही पुलिस ने हाईवे जाम करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

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