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uttarakhand breaking-शारीरिक शोषण करने के आरोप में सौतेले भाई को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा

Newsdesk Uttranews
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पिथौरागढ़। जिला एवं सत्र न्यायालय, पिथौरागढ़ ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला देते हुए 5 साल की बच्ची का शारीरिक शोषण करने के अभियुक्त, पीड़िता के सौतेले भाई को फांसी की सजा सुनाई है। पीड़ित और अभियुक्त दोनों नेपाली मूल के हैं।


जिला मुख्यालय के नजदीक जाजरदेवल थाना क्षेत्र में अप्रैल 2021 में करीब 5 साल की बच्ची के साथ उसके सौतेले भाई द्वारा शारीरिक उत्पीड़न करने का मामला सामने आया। जांच-पड़ताल में पता चला कि आरोपी युवक जनक बहादुर कई महीने से उसका उत्पीड़न कर रहा था।

यही नहीं आरोपी मासूम के साथ मारपीट करते हुए इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने धमकी भी देता था। मेडिकल जांच में शारीरिक शोषण की पुष्टि और अंदरूनी चोटों के पाए जाने के बाद पुलिस ने जनक बहादुर को पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में गिरफ्तार कर लिया।


यह मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की अदालत में चला, जिसमें अनेक गवाह पेश किए गए। पीड़ित बच्ची की ओर से मामले की पैरवी डीजीसी प्रमोद पंत ने की। इस मुकदमे की अंतिम सुनवाई करते हुए शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त जनक बहादुर को फांसी की सजा सुनाई। पॉक्सो अधिनियम के तहत किसी अभियुक्त को फांसी की सजा दिए जाने का जिले में यह पहला मामला है।