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MSY में करें आवेदन, शुरू करें पिथौरागढ़ में खुद का व्यवसाय

Newsdesk Uttranews
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If you are thinking of starting your own business, then apply in (MSY)

कुशल-अकुशल श्रमिकों, बेरोजगारों के लिए एमएसवाई (MSY) में मांगे आवेदन

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पिथौरागढ़। कोविड-19 महामारी के कारण जनपद में वापस आये कुशल एवं अकुशल दस्तकारों, हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित और ग्रामीण बेराजगारों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY)
के अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं।

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विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख और सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए परियोजना लागत 10 रुपये


महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र कविता भगत के अनुसार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) के लिए आवेदक www.msy.uk.gov.in पर आवेदन कर सकते है योजना में विनिर्माण क्षेत्र के उद्यम के लिये परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख है।

सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) के तहत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं अंशदान तथा विशेष श्रेणी के लाभार्थियों अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला व दिव्यांगजन को कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं अंशदान करना होगा।

योजना के अन्तर्गत विनिर्माण, सेवा तथा व्यवसाय क्षेत्र की सभी गतिविधियां सम्मिलित हैं। वहीं प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के तहत कोई निगेटिव सूची नही है। इसमें पोल्ट्री, मत्स्य पालन, पशुपालन तथा भेड़ आदि सभी प्रकार की व्यवहार्य गतिविधियां सम्मिलित है।

आवेदक की उम्र 18 साल हो, पर शैक्षिक बाध्यता नहीं, जानकारी देने को ब्लाॅकवार कर्मचारी नियुक्ति

महाप्रबंधक ने बताया है कि आवेदन के समय आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। योजनान्तर्गत विर्निमाण, सेवा व व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी। आवेदक इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक या संस्था आदि का देयता नही होना चाहिए।

साथ ही उसने विगत 5 वर्ष के भीतर केंद्र अथवा राज्य सरकार की संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया हो। किन्तु यदि किसी आवेदक ने 5 वर्ष पूर्व किसी स्वरोजगार योजना में लाभ लिया है और वह चूककर्ता नहीं है, तो वह अपने उद्यम के विस्तार के लिए योजना में वित्त पोषण प्राप्त कर सकता है। बताया कि आवेदक या उसके परिवार के किसी एक सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा तथा आवेदक को पात्रता की शर्तों को पूरा किये जाने को लेकर शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।


योजना के संबंध में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के कार्यालय में आकर आवेदक किसी भी प्रकार की सहायता व अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके लिए कार्यालय के कर्मचारियों को विकासखंड वार जानकारी देने को तैनात किया गया है। इसमें विकासखंड विण-मूनाकोट के आवेदकों एलएम शाह से फोन 9412095850 पर संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह विकासखंड धारचूला-गंगोलीहाट के आवेदक एमआर कोहली से 9412164135, विकासखंड मुनस्यारी-बेरीनाग में शोबन सिंह से 9756204146, विकासखंड डीडीहाट-कनालीछीना के आवेदकों कमला भट्ट से 9411708960 पर संपर्क कर या विभागीय वेबसाइट पर योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते है।

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