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अल्मोड़ा: छूट के बाद भी वाहन रजिस्ट्रेशन (Vehicle registration) में लगाई 8 हजार की पैनाल्टी, पीड़ित ने सीएम पोर्टल में की शिकायत

UTTRA NEWS DESK
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Vehicle registration

Penalty of 8 thousand imposed in vehicle registration even after exemption

अल्मोड़ा, 27 जून 2020
लॉक डाउन में वाहन रजिस्ट्रेशन की छूट होने के बाद भी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने एक कार के रजिस्ट्रेशन (Vehicle registration) में 8 हजार की पैनाल्टी लगा दी. वाहन स्वामी ने मामले में आरटीओ को पत्र सौंप इसे वापस लेने की मांग की है. नाराज वाहन स्वामी ने मामले की शिकायत सीएम हैल्पलाइन में भी की है.

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दरअसल, नगर के पोखरखाली निवासी भविष्य ओल्सन ने अपनी पत्नी नेहा सिंह के नाम से 10 मार्च को एक नई कार खरीदी. जिसकी अस्थाई पंजीकरण (यूके 2020—टीआर—8718ए) की समयावधि 10 अप्रैल तक थी. लॉक डाउन के चलते वह तय समय में वाहन का रजिस्ट्रेशन (Vehicle registration) नहीं कर पाएं.

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भविष्य ने बताया कि वह मई माह में आरटीओ कार्यालय गए. लेकिन लॉक डाउन के चलते कार्यालय बंद था. उन्होंने बताया कि बीते 24 जून को वह कार का स्थायी रजिस्ट्रेशन(Vehicle registration) कराने आरटीओ कार्यालय गए तो रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ 8456 रुपए की पैनाल्टी लगा दी गई. हालांकि, उन्होंने इसे व्यक्तिगत गलती नहीं मानते हुए अब तक पैनाल्टी जमा नहीं की है.

भविष्य ने मामले को लेकर आरटीओ को पत्र सौंपा है. पत्र में उन्होंने कहा कि लॉक डाउन के चलते केंद्र सरकार ने वाहनों की रजिस्ट्रेशन(Vehicle registration) की वैधता 30 जून 2020 तक बढ़ा दी थी. बावजूद इसके उन पर पैनाल्टी लगाई जा रही है. उन्होंने वाहन रजिस्ट्रेशन की लेट फीस नहीं लगाने की मांग की है.
इस मामले में उन्होंने ने सीएम हैल्पलाईन में भी शिकायत दर्ज कराई है.

मामले में आरटीओ, शैलश कुमार ने उत्तरा न्यूज को बताया कि छूट के संबंध में कोई आदेश नहीं आया है. उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है.

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