Verification: aeee5e56bc920c65
shishu-mandir

कोरोना संक्रमण(corona infection) की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार ने की नई गाइड लाइन जारी, पढ़े पूरी खबर

Newsdesk Uttranews
3 Min Read

State government released new guide line for prevention of corona infection, read full news

Screenshot-5

देहरादून, 29 नवंबर 2020- केंद्र के बाद राज्य ने भी कोरोना संक्रमण (corona infection)की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है| समारोहों या कार्यक्रमों का आयोजन में क्षमता से 50 फीसद या अधिकतम 100 लोगो को शामिल हो सकने की अनुमति होगी यानि शादी विवाह आयोजनों में अब केवल 100 लोग ही सम्मलित हो सकते हैं|

new-modern
gyan-vigyan

Accident— जैंती में खाई में गिरा वाहन दो कि मौत, दो घायल

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने भी नई गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं|

गाइड लाइन के अनुसार कंटेनमेंट, सर्विलांस, सतर्कता को लेकर कुछ विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है| जिलाधिकारियों को इसके लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं| कंटेनमेंट जोन से बाहर 50 प्रतिशत छूट के साथ या अधिकतम 100 लोगों के साथ ही गतिविधियों का संचालन किया जा सकता है| इसमे सिनेमा हाँल भी शामिल किए गए हैं| यानि कंटेनमेंट जोन से बाहर गतिविधियों का संचालन जरूरी सावधानियों के साथ हो सकता है|(corona infection)

हर्षोल्लास के साथ मनाई गई गुरु नानक देव guru nanak की 551वीं जयंती

हालांकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर नाइट कर्फ्यू समेत प्रतिबंधों को लगाने की इजाजत दे दी है,
ऐसे में राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह कोरोना वायरस(corona infection) को रोकने के लिए तमाम ऐतिहासिक कदम उठाएं

मास्क पहनने को लेकर सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं वही भीड़भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे पालन हो इसको लेकर गृह मंत्रालय के निर्देशों का ही पालन किया जाएगा|

ट्रेन और हवाई यात्रा को लेकर सख्त निर्देश जारी हुए हैं,जरूरत पड़ी तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बस विक्रम आदि के लिए भी अलग से गाइडलाइन जारी करेगा,गाइडलाइन्स के अनुसार, राज्य को कंटेनमेंट जोन में कड़ाई के साथ नियमों को लागू करना होगा| इसमें 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है, गाइडलाइंस के नियम 1 दिसंबर से प्रवाभी रहेगा| गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों की ही इजाजत दी जाएगी, कंटनमेंट जोन में नियमों को कड़ाई के साथ लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला, पुलिस और निगम अथॉरिटीज की होगी|

अपडेट खबरों के लिए हमारे youtube चैनल को सब्सक्राइब करें