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PM Awas Yojana: सरकार ने बदले पीएम आवास के नियम, पढ़ें पूरी खबर

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अगर आप भी PM Awas Yojana के लाभार्थी हैं या अब इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो पढ़ले ये खबर जरूर पढ़ लें, वरना आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। सरकार ने इस योजना के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। नए नियम में सरकार ने PM Awas Yojana के तहत आवंटित घर को लेकर संशोधन कर दिया है। आप जान लें कि जिन आवासों को registered agreement to lease कराकर दिया जा रहा है या जो लोग यह agreement भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है।

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PM Awas के बदल गए नियम- सरकार अब नए नियम के अनुसार, सरकार पहले 5 साल यह देखेगी कि आप अपने Awas में रहते हैं या नहीं। अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस agreement को लीज डीड में बदला जाएगा। वरना नए नियम के तहत विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए agreement को भी खत्म कर देगा और आपको आपकी राशि भी वापस नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर अब इसमें चलने वाली धांधली बंद हो जाएगी।

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Flat के लिए भी बदले नियम- इसके साथ ही आपको बता दें कि अब नियम और शर्तों के मुताबिक शहरी PM Awas Yojana के तहत बनाए गए flat free hold नहीं होंगे। यानी अब 5 साल बाद भी लोगों को लीज पर ही रहना होगा। दरअसल, सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि जो लोग PM Awas Yojana के तहत घर लेकर उसे किराये पर देते थे वो अब ऐसा न कर सकें।

जानिए क्या कहते हैं नियम- PM Awas Yojana के नियम के अनुसार, अगर किसी आवंटी की मौत हो जाती है तो उसकी property परिवार के सदस्य को ही lease हस्तांतरित होगी। सरकार किसी और परिवार के साथ केडीए कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा। इस agreement के तहत आवंटियों को 5 साल तक आवासों का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद आवासों की lease बहाल की जाएगी।