नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी में बड़े बदलाव किए और कई रोजमर्रा की चीजों को टैक्स फ्री कर दिया है इससे दूध पनीर घी समेत कई जरूरी सामान की कीमतें घट गई हैं लेकिन कुछ दुकानदार अभी भी पुराने दामों पर ही सामान बेचकर अधिक लाभ कमा रहे हैं अब सरकार ने इसे रोकने का फैसला किया है और इसकी सख्त निगरानी करने के आदेश दिए हैं
जो दुकानदार नई जीएसटी दरों के अनुसार सामान नहीं बेच रहे उनके खिलाफ ग्राहक शिकायत दर्ज करवा सकते हैं सरकार ने 54 वस्तुओं की सूची तैयार कर जीएसटी अधिकारियों को दी है और इन्हें इनकी कीमतों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं
उपभोक्ता अब सीधे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं इसके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन और INGRAM पोर्टल पर जीएसटी से जुड़ी अलग कैटेगरी बनाई गई है ग्राहक हेल्पलाइन नंबर 8800001915 पर मैसेज या व्हाट्सएप से शिकायत भेज सकते हैं वहीं 1915 और 1800114000 नंबर पर भी शिकायत की जा सकती है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एप या उमंग एप के जरिए और https://consumerhelpline.gov.in पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी सोमवार से देश में केवल दो स्लैब पांच प्रतिशत और अठारह प्रतिशत रहेंगे इससे रोजमर्रा की चीजें जैसे पनीर घी से लेकर एसी कार तक सस्ती हो जाएंगी पुराने स्टॉक पर भले ही ज्यादा दाम लगे हों लेकिन इन्हें भी नए जीएसटी रेट के हिसाब से बेचा जाएगा
