decision of supreme court on Parliament reconstruction
देश। नए संसद भवन (Parliament reconstruction) के निर्माण की योजना पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
दरसअल सरकार के सेट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाने वाले इस प्रोजेक्ट से जुड़े कई मुद्दे शीर्ष अदालत में विचाराधीन हैं इसी को देखते हुए न्यायालय की पीठ ने कहा, “आप कागजी कार्रवाई करें या नींव का पत्थर रखें, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन कोई निर्माण नहीं होना चाहिए.”
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केन्द्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को यह निर्देश स्पष्ट तौर पर समझना चाहिए कि जब तक मामला अदालत द्वारा तय नहीं किया जाता है, तब तक कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने भी न्यायालय को बताया कि जब तक अदालत अपना फैसला नहीं दे देती तब तक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कोई निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ों की शिफ्टिंग नहीं होगी।