जमीन के अभिलेख होने पर ही योजना का लाभ मिलेगा: डीएम बागेश्वर।

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जमीन के अभिलेख होने पर ही योजना का लाभ मिलेगा: डीएम

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बागेश्वर संवाददाता। बागेश्वर: डीएम रंजना राजगुरु ने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उसी व्यक्ति को मिलेगा, जिसके पास भूमि संबंधित प्रमाणित अभिलेख होंगे। इसके अलावा पात्र को निकाय सीमा में निवास करने का प्रमाण पत्र के अलावा पूरे भारत में अन्य कोई आवास नहीं होने का शपथ पत्र भी देना होगा। पात्र लाभार्थियों को हर हाल में योजना का लाभ मिलना चाहिए। यह बात उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आवास आवेदन के संबंध में आयोजित बैठक में कही।
मंगलवार को कलक्ट्रेट में एसडीएम कपकोट प्रमोद कुमार ने अगवत कराया नगर पंचायत कपकोट के अंतर्गत 80 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। नगर पालिका बागेश्वर के ईओ राजदेव जायसी ने कहा 350 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनके सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। डीएम ने दोनों अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन लोगों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उन आवेदन पत्रों का भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र लाभार्थियों का चयन करें। इसमें जो भी सत्यापन की कार्रवाई की जानी है, उसमें एसडीएम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उनका सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। सत्यापन के बाद चिह्नित पात्र लाभार्थियों का ऑनलाइन डीपीआर का कार्य करें। यह काम 20 सितंबर तक हर हाल में करें। कहा लाभार्थी पारिवारिक आय तीन लाख से कम हो और निकाय अंतर्गत वर्तमान परिसीमन में आ रहे अभ्यर्थी ही इस योजना के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा सत्यापन कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। कहा इस कार्य में कार्मिकों की कमी है तो इसके लिए उन्हें उनकी मांग के अनुसार अतिरिक्त कार्मिक उपलब्ध कराए जाएंगे। यहां मुख्य विकास अधिकारी एसएसएस पांगती, अपर जिलाधिकारी राहुल कुमार गोयल, उप जिलाधिकारी गरुड़ जयवर्धन शर्मा, तहसीलदार नवाजिश खलीक रहे।

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