ड्राइविंग लाइसेंस Driving licence बनाना हुआ आसान, ऐसे करें घर बैठे आनलाईन आवेदन

Newsdesk Uttranews
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Apply online for Driving licence

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अगर आप वाहन चलाना सीख रहे हैं या वाहन चलाते हैं तो सरकार के नियमानुसार आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना अनिवार्य है। किसी भी राज्य के संभागीय परिवहन कार्यालय RTO द्वारा आपके नाम से जारी ड्राइविंग लाइसेंस आपको सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए वाहन चलाने की अनुमति प्रदान करता है

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सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस की ओर कदम बढ़ाते हुए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु एक पोर्टल विकसित किया गया है। ई-सारथी नाम की इस वेबसाइट के माध्यम से आप घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे करें ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन

आप दिए गए लिंक पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन कर सकते हैं। Click here to Apply इस ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मे आपको व्यक्तिगत जानकारी देने के साथ ही आवश्यक कागजात यथा- आधार कार्ड, हाईस्कूूल प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि भी अपलोड करने होंगे।

आवेदन करने के अगले क्रम में आप आवेदन शुल्क भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं जिसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस हेतु विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु दिन एवं समय का चुनाव कर पाएंगे। आपके द्वारा चयनित दिनांक पर संभागीय परिवहन कार्यालय में जाकर आप अपने आवेदन को सत्यापित कराते हुए प्रारंभिक परीक्षा में प्रतिभाग कर सकते हैं।

वस्तुनिष्ठ प्रकार की यातायात संबंधी जानकारी पर आधारित प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर आपको ऑनलाइन ही ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति प्राप्त हो जाएगी। अगर आपने लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है तो आपके लाइसेंस की प्रारंभिक वैधता 6 माह के लिए होगी। 6 माह बाद आप पुनः परिवहन कार्यालय में संपर्क कर स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं।

वीडियोस देखें

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