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Almora Breaking- रात्रि कर्फ्यू की समय सीमा में बदलाव, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी दोपहर 2 बजे से बंद रहेगें प्रतिष्ठान, डीएम ने जारी किए आदेश

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा, 03 मई, 202        

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कोविड संक्रमण की रोकथाम तथा इससे बचाव के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट Almora नितिन सिंह भदौरिया ने पूर्व में जारी 21 अप्रैल 2021 के आदेश में आंशिक संसोधन करते हुए जनपद हेतु दिशा-निर्देश पारित किये है।

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अल्मोड़ा। कोविड संक्रमण की रोकथाम तथा इससे बचाव के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट Almora नितिन सिंह भदौरिया ने पूर्व में जारी 21 अपै्रल, 2021 के आदेश में आंशिक संसोधन करते हुए जनपद हेतु दशा-निर्देश पारित किये है।

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जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जरूरी एवं आवश्यक सेवा प्रदाता को छोड़ते हुए जनपद Almora के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त संस्थान प्रत्येक दिन 2ः00 बजे बन्द किये जायेंगे।

उन्होंने बताया कि सम्पूर्ण जनपद में रविवार को पूर्णतः कर्फ्यू रहेगा साथ ही सप्ताह के अन्य दिनों में सांय 5ः00 बजे से प्रातः 5ः00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा इस दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिन औद्योगिक संस्थानों में कई पारियों में कार्य होता है, उनके कर्मचारियों हेतु, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही, मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत् व्यक्तियों, बसों से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वाले यात्री, शादी और सम्बन्धित समारोहों के लिए बैंकट हाॅल/सामुदायिक हाॅल और विवाह समारोहों से सम्बन्धित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु निर्धारित समय में प्रतिबन्धों से छूट प्रदान की गयी है। 

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जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद के समस्त निवासियों, पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर एवं कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनना व शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि उक्त आदेशों के उल्लघंन करने पर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता व अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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