Almora Breaking— गांजा तस्करी के 3 आरोपियों को 12—12 साल की सजा व अर्थदंड, यह था पूरा मामला

Newsdesk Uttranews
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Almora Breaking – ganja taskri ke 3 aaropiyo ko 12-12 saal ki saja

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अल्मोड़ा (Almora), 17 दिसंबर 2020 गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायधीश प्रदीप पंत की अदालत ने 3 अभियुक्तों को 12—12 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 1—1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा के द्वारा न्यायालय को यह बताया कि 15 मार्च 2019 को वादी मुकदमा एसआई रमेश सिंह बोहरा, थाना चौखुटिया अपनी टीम के साथ अगनेरी मंदिर के पास झूला पुल पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे।(Almora)
इसी दौरान कार संख्या यूके—04 टीए—6973 को चैक किया तो कार से 3 प्लास्टिक के कट्टे और 2 बोरे भरे हुये रखे थे। सीले हुये कट्टों को उक्त वाहन से उतारकर खोलकर देखा तो सभी कट्टों में गांजा भरा हुआ था।

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इलैक्ट्रानिक तराजू से उक्त बरामद गांजे को तोला गया कुल 46 किलो 86 ग्राम गांजा निकला। जिसे मौके पर शील सर्व मोहर कर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चला।

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इस मामले में अभियोजन की ओर से 7 गवाह को न्यायालय में परीक्षित कराया गया तथा अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, पूरन सिंह कैड़ा द्वारा न्यायालय को बताया कि अभियुक्तों द्वारा अवैध रुप से गांजे का कारोबार किया जा रहा है तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।

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विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा (Almora) ने दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परिशीलन कर आरोपी राकेश पुत्र हरकेश, निवासी आर्यनगर थाना काशीपुर, लेखराज पुत्र महावीर निवासी कुदयोंवाला थाना कुण्डा, उधमसिंह नगर एवं यशपाल यादव पुत्र विजयपाल, निवासी ठाकुरद्वारा मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत 12—12 साल की सजा व 1 लाख 20 हजार रुपये के अ​र्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर तीनों आरोपियों को एक—एक साल का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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