Almora Breaking— गांजा तस्करी के 2 अभियुक्तों को 3—3 साल की सजा व अर्थदंड से किया दंडित, पढ़ें पूरी खबर

Newsdesk Uttranews
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Almora Breaking – ganja taskri ke 2 aropiyo ko 3—3 saal ki sja

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अल्मोड़ा, 04 जनवरी 2021
अल्मोड़ा
(Almora) गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 2 अभियुक्तों को 3—3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25—25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा के द्वारा न्यायालय को बताया कि 15 नवंबर 2017 को एसआई मोहन सिंह, थाना भतरौंजखान अपनी टीम के साथ मरचूला रोड पनियाली नाले के पास चेकिंग कर रहे थे।

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इस दौरान दोपहिया वाहन संख्या— यूपी 22 एई—6830 को चेकिंग के लिए रोका। वाहन में सवार अभियुक्त संजय पुत्र नेत राम व अभियुक्त अजय कुमार पुत्र छेदी लाल, निवासी ग्राम चौकुरा मसवासी थाना स्वार जनपद रामपुर उत्तर प्रदेश के कब्जे से 10 किलों 480 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।

अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेजा दिया गया। विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चला। इस मामले में अभियोजन की और से 8 गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए गए।

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा न्यायालय को बताया कि अभियुक्तगणों द्वारा अवैध रूप से गांजे का कारोबार किया जा रहा है तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए।

विशेष सत्र न्यायाधीश, प्रदीप पंत की अदालत ने दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परिशीलन कर दोनों ​अभियुक्तों को 3—3 साल की सजा व 25—25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया है।

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