अल्मोड़ा ब्रेकिंग: चरस तस्करी (Hash smuggling) के अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज

Newsdesk Uttranews
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Almora breaking: bail plea of ​​Charas smuggling accused dismissed

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अल्मोड़ा, 09 नवंबर 2020
चरस तस्करी (Hash smuggling)
के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा न्यायालय को बताया कि 19 अक्टूबर 2020 को उप निरीक्षक सौरभ भारती, चौकी प्रभारी बेस कोतवाली अल्मोड़ा द्वारा पुलिस कर्मियों के साथ कर्नाटक खोला में संदिग्ध व्यक्तियों व यातायात की चैकिंग की जा रही थी।

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इस दौरान डायट ग्राउण्ड के पास गैस गोदाम को जाने वाले रास्ते में अभियुक्त महिपाल सिंह पुत्र धन सिंह, निवासी ग्राम उडियारी तहसील कपकोट, जिला बागेश्वर की चेकिंग करने पर उसके पास से अवैध चरस बरामद हुई।
उक्त अवैध चरस को मौके पर इलैक्ट्रानिक तराजू से तोला गया तो उसका वजन 0.652 किलोग्राम निकला तथा मौके पर फर्द बनाई गई और अभियुक्त को गिरफतार कर जेल भेजा गया।

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अभियुक्त ने न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने अभियुक्त के जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने न्यायालय को बताया कि अभियुक्त द्वारा भारी मात्रा में अवैध चरस का कारोबार किया जा रहा है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह अपनी जमानत का दुरुपयोग कर सकता है और दोबारा इस प्रकार का अपराध कारित कर सकता है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र सोमवार यानि आज खारिज कर दी है।

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