shishu-mandir

Almora Breaking— गुलदार की खाल की तस्करी के तीनों अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज, पढ़ें पूरी खबर

Newsdesk Uttranews
2 Min Read

अल्मोड़ा, 16 फरवरी 2021
Almora
गुलदार की खाल की तस्करी करने वाले तीनों अभियुक्तों की जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पांडे की न्यायालय ने खारिज कर दी है। तीनों अभियुक्तों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

new-modern
gyan-vigyan

Almora- डीडीए समा​प्ति का शासनादेश जारी नहीं होने से आक्रोश, सर्वदलीय संघर्ष समिति ने दिया धरना

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि बीते 2 फरवरी को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने लोअर माल रोड में एक रेस्टारेंट के पास से वाहन संख्या— यूके 11.7675 को रोककर उसकी चेकिंग की। वाहन की डिग्गी से गुलदार की खाल बरामद की गई।

saraswati-bal-vidya-niketan

Almora— गायत्री परिवार ने सादगी से करवाया विवाह समारोह का आयोजन

पुलिस ने तीनों आरोपी विरेंद्र सिंह नेगी पुत्र भगोत सिंह नेगी, यशपाल सिंह रावत पुत्र गोविंद सिंह रावत, गोविंद सिंह रावत पुत्र स्व. राम सिंह, निवासी ग्राम लोल्टी तुंगेश्वर थाना थराली, जिला चमोली के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत मुकदमा कर तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कैड़ा ने कहा कि अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह इस प्रकार के अपराध में दोबारा संलिप्त हो सकते है। न्यायालय द्वारा पत्रावली का परिशीलन कर तीनों अभियुक्तों की जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दी गई है।

कृपया हमारे youtube चैनल को सब्सक्राइब करें

https://www.youtube.com/channel/UCq1fYiAdV-MIt14t_l1gBIw/