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हत्यारोपी (Accused of murder) की जमानत याचिका खारिज

Newsdesk Uttranews
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Accused of murder Bail dismissed

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अल्मोड़ा, 11 दिसंबर 2020
हत्या (Accused of murder)
के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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एक नजर में करंट अफेयर्स (Current affairs) 12 दिसंबर

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा न्यायालय को यह बताया कि इसी वर्ष 12 नवम्बर को अभियुक्त नवीन सिंह नेगी ने अपने पिता मदन सिंह नेगी को ग्राम सगनेठी में रात्रि करीब 8.30 बजे संबल से बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया था। मृतक के पड़ोसी गिरीश सिंह ने फोन के माध्यम से इसकी जानकारी मृतक की पुत्री कमला बिष्ट को दी। रात्रि 9.45 बजे मदन सिंह की मौत् हो गई।

13 नवम्बर को मृतक मदन सिंह का पोस्टमार्टम कर दाह संस्कार किया गया। 17 नवंबर को वादिनी गीता लटवाल, कमला बिष्ट, सुमन कोश्यारी द्वारा एक तहरीर राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र सगनेठी में दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुये न्यायालय को यह भी बताया कि अभियुक्त ने जघन्य अपराध कारित किया गया है और अभियुक्त से सम्बल और अन्य हथियार बरामद किये गये है।

यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह गवाहों को डरा धमका कर साक्ष्यों के साथ छेड़-छाड़ कर अभियोजन पक्ष के गवाहों को तोड़ सकता है। चॅूकि उक्त गवाह अभियुक्त के घर के ही है। जिस कारण अभियुक्त की जमानत का कोई औचित्य नहीं है। (Accused of murder)

पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिशीलन कर न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र शु्क्रवार यानि आज खारिज कर दिया।

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