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अब local helmet (लोकल हेलमेट) पहना तो कटेगा चालान, पढ़ें पूरी खबर

उत्तरा न्यूज टीम
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ab local helmet pahna to katega chalan

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केंद्र सरकार ने अब भारत में दुपहिया वाहनों के लिए सिर्फ BIS – भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards) certified हेलमेट का निर्माण एवं बिक्री का आदेश दिया है , दरअसल यह हेलमेट दुपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और उनके सर को चोट लगने से बचाते हैं हेलमेट आदेश 2020 के तहत अब लोकल हैलमेट (local helmet) पहनने पर जुर्माना देना होगा।

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार दुपहिया मोटर वाहनों की सवारियों के लिए हेलमेट आदेश 2020 जारी किया है इसके अनुसार दुपहिया वाहनों पर चलने वालों के लिए सुरक्षा हेलमेट को अनिवार्य बी.आई.एस प्रमाणीकरण के अंतर्गत शामिल किया गया है।

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इस नियम के लागू होने के बाद लोकल हेलमेट (local helmet) बनाना एवं उसकी बिक्री करना गैरकानूनी माना जाएगा, और इस तरह के हेलमेट (local helmet) के साथ वाहन चलाने वाले चालकों पर भी फाइन लगाया जाएगा

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