बहाली के एक महीने बाद आंध्र के आईपीएस अधिकारी फिर से निलंबित

Newsdesk Uttranews
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बहाली के एक महीने बाद आंध्र के आईपीएस अधिकारी फिरअमरावती, 28 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक बार फिर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ए.बी. वेंकटेश्वर राव का निलंबन रद्द किए जाने के बाद दो सप्ताह से भी कम समय में उन्हें पद से हटा दिया है।

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राज्य सरकार ने बिना सरकार की अनुमति के मीडिया से बात कर सेवा नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी को निलंबित करने के आदेश जारी किए।

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भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी को मुख्य सचिव समीर शर्मा ने अप्रैल में पेगासस विवाद पर मीडिया से बात करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

नोटिस के अनुसार, उन्होंने राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिल भारतीय सेवा नियमों के नियम 6 का उल्लंघन किया।

वेंकटेश्वर राव, जो पिछले तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) शासन के दौरान खुफिया प्रमुख थे, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था, जब विधानसभा अध्यक्ष तम्मिनेनी सीताराम ने घोषणा की थी कि पेगासस मुद्दे की जांच के लिए एक हाउस कमेटी का गठन किया जाएगा।

यह घोषणा सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के सदस्यों की मांग पर हुई, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित दावे के आलोक में पूरी जांच चाहते थे कि चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी सरकार ने पेगासस से स्पाइवेयर खरीदा था।

वेंकटेश्वर राव ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि न तो खुफिया शाखा और न ही किसी अन्य सरकारी विभाग ने अप्रैल 2019 तक पेगासस स्पाइवेयर की खरीद या उपयोग किया था।

उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य के लोग चल रहे घटनाक्रम से डर और पीड़ा की स्थिति में हैं, और पेगासस मुद्दे पर हवा को साफ करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

फरवरी 2020 में, राज्य सरकार ने 1989 बैच के एक अधिकारी वेंकटेश्वर राव को उनके कथित कदाचार और सुरक्षा उपकरणों की खरीद में अनियमितताओं के लिए निलंबित कर दिया था।

तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के करीबी माने जाने वाले राव को वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने मई 2019 में पदभार ग्रहण किया। वह एक पोस्टिंग की प्रतीक्षा कर रहे थे।

पुलिस अधिकारी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसने 22 मई, 2020 को निलंबन रद्द कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल, 2022 को उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि निलंबन अधिकतम दो साल के लिए हो सकता है। इसमें कहा गया है कि चूंकि दो साल की अवधि समाप्त हो गई है, इसलिए निलंबन अब नहीं हो सकता।

मई में, राज्य सरकार ने फरवरी 2022 से राव के निलंबन को रद्द करने के आदेश जारी किए।

हालांकि अधिकारी ने 19 मई को सामान्य प्रशासन विभाग को पोस्टिंग के लिए रिपोर्ट किया था, लेकिन उन्हें लगभग एक महीने तक इंतजार करना पड़ा। अंतत: उन्हें आयुक्त, मुद्रण और स्टेशनरी के रूप में नियुक्त किया गया।

हालांकि, उनकी नई नियुक्ति के दो सप्ताह के भीतर अब उन्हें फिर से निलंबित कर दिया गया है।

–आईएएनएस

आरएचए/एएनएम

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