नई दिल्ली, 28 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी के निजामुद्दीन इलाके में झुग्गीवासियों को अंतरिम राहत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को विध्वंस प्रक्रिया को रोकने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अवकाशकालीन पीठ ने 11 जुलाई तक अंतरिम राहत देते हुए कहा कि शहर के ग्यासपुर इलाके के लोग 1995 से वहां रह रहे हैं।
याचिका के अनुसार, क्षेत्र में टी-हट्स बस्ती में 32 झुग्गी / परिवार शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पास उनके पुनर्वास के लिए कोई वैकल्पिक योजना नहीं है और वे वहां दो दशकों से अधिक समय से रह रहे हैं।
याचिकाकर्ताओं ने बुलडोजर के इस्तेमाल के बारे में भी आशंका व्यक्त की क्योंकि क्षेत्र में भारी वाहन खड़े थे और अधिकारियों ने उन्हें क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा। मामले में आगे की सुनवाई 11 जुलाई को होगी।
–आईएएनएस
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