shishu-mandir

अधिसूचना रद्द करने के मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को मिली जमानत

Newsdesk Uttranews
2 Min Read
Screenshot-5

बेंगलुरु, 18 जून (आईएएनएस)। एक विशेष अदालत ने शनिवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा को बेलंदूर डी-नोटिफिकेशन मामले में जमानत दे दी।

new-modern
gyan-vigyan

येदियुरप्पा मामले को लेकर शुक्रवार को यहां अदालत में पेश हुए थे। उनके वकील ने भाजपा नेता को जमानत देने के लिए याचिका दायर की थी।

saraswati-bal-vidya-niketan

कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को आपत्ति दर्ज कराने का निर्देश दिया था।

येदियुरप्पा के खिलाफ याचिका बेंगलुरु के रहने वाले वासुदेव रेड्डी ने 2013 में दायर की थी।

उन्होंने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने उपमुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 4.30 एकड़ भूमि को डी-अधिसूचित किया था जिसे कर्नाटक क्षेत्र औद्योगिक विकास बोर्ड (केआईएडीबी) द्वारा आईटी पार्क के लिए अधिग्रहित किया गया था।

इससे पहले बेंगलुरु की विशेष अदालत ने मार्च में भाजपा के इस नेता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया था।

विशेष न्यायाधीश बी जयंत कुमार ने उनके खिलाफ 2013 में दर्ज मामले के संबंध में समन जारी किया था।

न्यायाधीश ने कहा था कि आरोपी के खिलाफ विशेष आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त सामग्री है।

अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया था। अदालत ने कहा था कि कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के सीईओ, कानून विभाग, महाधिवक्ता और अतिरिक्त सचिव (खान) की राय के बावजूद अधिसूचना जारी की गई है।

अदालत ने कहा, यह नहीं कहा जा सकता है कि येदियुरप्पा ने अपनी वैध शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना रद्द की है।

2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी जमानत बड़ी राहत के रूप में आई है।

एमएलसी चुनाव के लिए विजयेंद्र को टिकट देने से इनकार करने के बाद, येदियुरप्पा ने घोषणा की थी कि उनका बेटा चुनाव लड़ेगा।

–आईएएनएस

एसकेके/एएनएम

Source link