नई दिल्ली, 16 जून (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने 804.49 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में एबीसी कॉटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड की 17.70 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है।
ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज एक मामले के आधार पर एबीसी कॉटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशक आशीष सुरेशभाई जोबनपुत्र और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की थी।
यह आरोप लगाया गया था कि एबीसी कॉटस्पिन ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) से 804.49 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।
अपनी जांच के दौरान, ईडी को पता चला कि उक्त कंपनी प्राइम बैंकों के लेटर ऑफ क्रेडिट (एलओसी) के खिलाफ उपर्युक्त बैंकों से बिल छूट की सुविधा का लाभ उठा रही थी।
2014-15 के दौरान, मुख्य आरोपी, जोबनपुत्र ने कथित तौर पर फर्जी निर्यात दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और उन्हें बिना कोई वास्तविक निर्यात किए एसबीआई और बीओबी को पेश किया।
जोबनपुत्र ने इन फर्जी निर्यात बिलों को बैंकों से भुनाया, जो बकाया रहे और बैंकों को नुकसान हुआ।
ईडी के एक सूत्र ने कहा, अब ईडी ने एबीसी कॉटस्पिन और अन्य संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के नाम पर विभिन्न संपत्तियों का पता लगाया और 17.70 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया। इस मामले में अब तक की कुल कुर्की 31.20 करोड़ रुपये है।
–आईएएनएस
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