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कार्ति के सीए की हिरासत 1 जून तक बढ़ाई गई

Newsdesk Uttranews
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df434145a5a2a4ea924398667186b9a5नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को चीनी वीजा घोटाला मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के चार्टर्ड अकाउंटेंट एस. भास्कररमन की हिरासत एक जून तक के लिए बढ़ा दी।

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भास्कररमन को सीबीआई ने 17 मई को गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने कार्ति से भी तीन दिनों तक पूछताछ की थी।

सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार, मानसा स्थित (पंजाब) की एक निजी फर्म तलवंडी साबो पावर लिमिटेड ने एक बिचौलिए की मदद ली और कथित तौर पर चीनी नागरिकों के लिए वीजा जारी करने के लिए 50 लाख रुपये का भुगतान किया, जो इसे पहले एक परियोजना को पूरा करने में मदद करेगा।

सीबीआई अधिकारी ने कहा, मानसा स्थित निजी फर्म 1,980 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में थी और संयंत्र की स्थापना एक चीनी कंपनी को आउटसोर्स की गई थी। परियोजना अपने समय से पीछे चल रही थी। देरी के लिए दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए वह निजी कंपनी अधिक से अधिक चीनी व्यक्तियों, पेशेवरों को जिला मानसा (पंजाब) में अपनी साइट के लिए लाने की कोशिश कर रही थी और गृह मंत्रालय द्वारा लगाई गई सीमा से ऊपर के परियोजना वीजा की जरूरत थी।

अधिकारी ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए उस निजी कंपनी के प्रतिनिधि ने अपने करीबी सहयोगी के माध्यम से चेन्नई स्थित एक व्यक्ति से संपर्क किया और उसके बाद उन्होंने सीलिंग के उद्देश्य को विफल करने के लिए उस चीनी कंपनी के अधिकारियों को आवंटित 263 परियोजना वीजा के फिर से उपयोग की अनुमति देकर एक बैक-डोर रास्ता तैयार किया।

उसी के अनुसरण में मानसा स्थित निजी कंपनी के उस प्रतिनिधि ने गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजकर इस कंपनी को आवंटित परियोजना वीजा के फिर से उपयोग के लिए अनुमोदन की मांग की, जिसे एक महीने के भीतर मंजूरी दे दी गई और अनुमति जारी की गई।

सीबीआई अधिकारी ने कहा, चेन्नई स्थित उस निजी व्यक्ति ने अपने करीबी सहयोगी के माध्यम से कथित रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी, जिसका भुगतान मानसा स्थित निजी कंपनी द्वारा किया गया था। उस रिश्वत का भुगतान मानसा स्थित निजी कंपनी से उस निजी कंपनी को किया गया था।

–आईएएनएस

एसजीके/एएनएम

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